अतः प्रतिकर याचिका विपक्षी संख्या 1 वाहन स्वामी पंकज कुमार पाण्डेय के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है, लेकिन स्थापित विधि को देखते हुए बीमाकर्ता को डिक्री का समाधन करना होता है, पर पक्षकार को मुआवजा संदाय करना होता है और तत्पश्चात वह, वाहन स्वामी से वसूल करने के लिए हकदार/अधिकारी होता है।